कोर्ट का फैसलाः नाबालिग युवती को अश्लील इशारे करने पर युवक को तीन साल की सजा– 

by | Feb 28, 2023 | चमोली, न्यायालय | 0 comments

जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला, पढ़ें, यह था मामला– 

चमोलीः जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने अपने ही गांव की नाबालिग युवती को अश्लील इशारे करने और हाथ पकड़ने की कोशिश करने के आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर तीन हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया। अर्थ दंड जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक पोक्सो मोहन पंत ने की। उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता द्वारा 22 नवंबर 2019को राजस्व पुलिस को तहरीर दी कि उन्हीं के गांव के एक युवक ने 22 नवंबर 2019 को सुबह उनके घर आकर दरवाजा खटखटाया।

उनकी नाबालिग बेटी ने दरवाजा खोला तो अभियुक्त ने बेटी का हाथ पकड़ने की कोशिश की और उसे अश्लील इशारे करने लगा। जब तक वह उसे पकड़ते वह भाग गया। राजस्व पुलिस ने यौन उत्पीड़न के तहत मामला दर्ज किया। महिला संबंधी अपराध होने के चलते मामले को रेगुलर पुलिस को भेजा गया।

जिसके बाद मामले में पोक्सो अधिनियम की धारा 7/8 की बढौतरी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में सात गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। जिसके बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।

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