चमोली: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की सजा–

by | Jun 19, 2023 | चमोली, न्यायालय | 0 comments

जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने सुनाया फैसला, पीड़िता को प्रतिकर के रुप में दो लाख देने के आदेश भी दिए– पढ़ें क्या है पूरा मामला–

गोपेश्वर: जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक व्य​क्ति को दोषी पाते हुए बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही बीस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थ दंड जमा न करने पर अ​भियुक्त को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

विशेष लोक अभियोजन (पोक्सो) मोहन पंत ने बताया कि सितंबर 2019 को गैरसैंण तहसील के अंतर्गत एक गांव की नाबालिग ने घर पर बच्ची को जन्म दिया। जब इसकी भनक भुवनेश्वरी महिला आश्रम के परियोजना प्रबंधक को लगी तो उन्होंने तत्काल जिला बाल कल्याण समिति चमोली व उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग देहरादून को मामले की लि​खित जानकारी दी।

इस संबंध में स्थानीय पत्रकार महेश जुयाल को भी अवगत कराया गया। पत्रकार द्वारा पत्र को नायब तहसीलदार को सौंप दिया गया। नायब तहसीलदार के निर्देश पर राजस्व उपनिरीक्षक ने पोक्सो एक्ट में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया। यहां से मामले में कार्रवाई शुरू हो गई।

अधिवक्ता मोहन पंत ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने जब उससे बच्चे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि गांव के फते सिंह ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए हैं। पीड़िता की मां ने जब फते सिंह को इस बारे में बताया तो उसने पीड़िता और नवजात को 11 दिन तक अपने घर पर रखा, लेकिन जब उसे पता चला कि मामले में रिपोर्ट दर्ज हो गई है तो उसने बच्ची और पीड़िता को वापस घर भेज दिया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित हुआ। अभियोजन द्वारा अदालत में 11 गवाह पेश किए गए। अदालत ने गवाहों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाते हुए कहा कि वह एक शादीशुदा और बच्चों का पिता है, ऐसे में यह कृत्य गंभीर प्रकृति का अपराध है। अदालत ने दोषी को 20 साल की सजा और अर्थ दंड की सजा सुनायी। अर्थ दंड नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने जिलाधिकारी चमोली को आदेश दिए कि पीड़िता को पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिकर के रूप में दो लाख रुपये दिए जाएं।

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