कैबिनेट के फैसले: कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में पदोन्नति का मिलेगा लाभ, यूनिफाइड पेंशन योजना मंजूर–

by | Mar 4, 2025 | कैबिनेट, देहरादून | 0 comments

पढ़ें कैबिनेट के सभी फैसले, एक अप्रैल से महंगी हो जाएगी शराब, 17 प्रस्तावों पर हुई चर्चा–

देहरादून, 03 मार्च 2025: सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 17 प्रस्ताव आए। कैबिनेट में लंबे समय से चली आ रही कर्मचारियों की पूरे सेवाकाल में पदोन्नति में एक बार ​शि​थिलीकरण का लाभ देने की मांग पर मुहर लग गई। इसके लिए अब कोई समय सीमा नहीं होगी। पदोन्नति में यह छूट 50 प्रतिशत तक मिलेगी।

उत्तराखंड के तीन लाख से अ​धिक अ​धिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए पूरे सेवाकाल में एक बार छूट दे दी है। साथ ही कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना लागू करने का फैसल भी लिया है। कर्मचारियों से जुड़े ये दोनों फैसले प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए हैं। वहीं, कैबिनेट ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार नीति को मंजूरी देने के साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को भी हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट की नई आबकारी नीति के बाद एक अप्रैल से शराब महंगी हो जाएगी।

इसके अलावा कैबिनेट ने 200 करोड़ की ट्राउट प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दे दी है। ट्राउट फार्मिंग करने वालों को पांच साल तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। ट्राउट के लिए रेसवेज, डीप फ्रीजर, आइस बॉक्स, ट्राउट हैचरी के लिए सरकार स्​ब्सिडी देगी। इस वर्ष ट्राउट उत्पादन करने का लक्ष्य 600 मीट्रिक टन रखा गया है।

कैबिनेट बैठक में ये फैसले भी लिए गए—-

-तीन वर्षीय पॉलिटे​क्निक डिप्लोमा 12वीं के समकक्ष माना जाएगा।

– पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के 13 पद मंजूर।

– स्टांप व निबंधन विभाग में 213 से बढ़ कर पद 240 हुए।

– अपर पुलिस अधीक्षक उच्चतम वेतनमान की नियमावली को मंजूरी।

– विजिलेंस रिवॉ​ल्विंग फंड इस्तेमाल करने की नियमावली को मंजूरी।

– पराग फार्म की 1354 एकड़ भूमि सिडकुल को देने की मंजूरी।

– गौला, कोसी, दाबका नदी में सुरक्षा व सीमांत शुल्क संशोधन मंजूर।

– उत्तराखंड कारागार सेवा नियमावली को मंजूरी।

– भारतीय नागरिक सुरक्षा संशो​धित नियमावली मंजूर।

– राज्य संप​त्ति विभाग की सेवा नियमावली को अनुमोदन।

– मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सश​क्तिकरण योजना के तहत वि​भिन्न योजनाओं के लिए नए प्रावधानों को मंजूरी।

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