चमोली: चेक बाउंस मामले में महिला बरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट गोपेश्वर की अदालत में चला मामला–

by | Jun 2, 2025 | चमोली, न्यायालय | 0 comments

चेक बाउंस के मामले में महिला बरी, 2023 का है मामला–

गोपेश्वर, 01 जून 2025: न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज (जूनियर डिवीजन) लवल कुमार वर्मा की अदालत ने चेक बाउंस मामले में महिला को बरी कर दिया है।

गोपेश्वर में सब्जी विक्रेता गौरी देवी ने विदिता बिष्ट से 2023 में एक लाख 45 हजार रुपये उधार लिए। पैसे वापस मांगने पर गौरी देवी ने दो अलग-अलग बैंकों के चेक 45 हजार और एक लाख का चेक उन्हें दिया। लेकिन दोनों चेक बाउंस हो गए। विदिता के पति नीरज सिंह ने इसको लेकर वाद दायर किया।

मामले में गौरी देवी की पैरवी कर रहे अधिवक्ता सत्यप्रकाश सती ने बताया कि गौरी देवी ने उन्हें गारंटी के लिए बिना रकम भरे चेक दिए थे। जबकि उससे पहले ही वह उन्हें उधारी की कुछ रकम अदा कर चुकी थी। उसके बावजूद परिवादी ने 45 हजार और एक लाख का चेक अपने खाते में लगाया गया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्ता गौरी देवी को चेक बाउंस मामले में बरी कर दिया।

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