घेराबंदी: सैकोट गांव में सार्वजनिक कार्यों में शराब परोसने पर लगेगा 50 हजार रुपये का जुर्माना–

by | Feb 25, 2026 | चमोली, ब्रेकिंग | 0 comments

महिला मंगल दल ने पारित किया प्रस्ताव, जिला प्रशासन को सौंपा अल्टीमेटम, गांव में निकाली जागरुकता रैली–

गोपेश्वर, 25 फरवरी 2026: शराब के बढ़ते प्रचलन पर अब महिला मंगल दल की महिलाओं का पहरा रहेगा। कई दौर की बैठक करने के बाद दशोली विकास खंड के सैकोट गांव की महिलाओं ने गांव में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। बकायदा बैठक आयोजित कर इसका प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। महिला मंगल दल ने निर्णय लिया है कि किसी भी सार्वजनिक कार्य में शराब पीने व पिलाने पर संबं​धित परिवार से 50 हजार रुपये का जुर्माना लिया जाएगा।

इससे पूर्व महिलाओं ने 21 फरवरी को भी इस संबंध में बैठक कर शराब बंदी पर चर्चा की थी। बुधवार को शराब बंदी को लेकर पहले बैठक की गई और उसके बाद गांव के टेंटुणा से सैकोट होते हुए मालधारआमखेत तक जागरुकता रैली निकाली गई।

पंचायत घर के परिसर में महिला मंगल दल की अध्यक्ष सतेश्वरी देवी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित हुई। महिलाओं ने क्षेत्र में शराब के बढ़ने प्रचलन पर चिंता जताई। प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत शराब पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। गांव में शराब पीकर माहौल बिगाड़ने और सार्वजनिक कार्यों में शराब पीने व पिलाने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। कहा गया कि समय-समय पर गांव में शराब के विरोध में जागरुकता रैली भी आयोजित की जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ता चंडी थपलियाल ने कहा कि महिलाओं का यह निर्णय ग्राम पंचायत के हित में है।

महिलाओं ने बैठक के बाद टेंटुणा, सैकोट से होते हुए आमखेतमालधार तक जागरुकता रैली भी आयोजित की। इस मौके पर ग्राम प्रधान मंजू रावत, क्षेत्र पंचायत सदस्य विनीता आर्य, मीना सती, पवित्रा पुरोहित, कमला देवी, शकुंतला देवी, उमा थपलियाल, सुमनलता, बीना देवी, आशा गुसाईं, सुभागा देवी, विमला पंवार, रामेश्वरी देवी, युवक मंगल अध्यक्ष अनुराग थपलियाल, विरेंद्र नेगी आदि मौजूद रहे। सामाजिक कार्यकर्ता चण्डी प्रसाद थपलियाल ने भी इस पहल पर समस्त ग्रामवासीयो को बधाएं दी ओर आश्वस्त किया कि की ऐसे सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए हम सदैव आपके साथ हैं

महिलाओं ने निर्णय लिया कि समस्त ग्राम सभा में वैवाहिक कार्य, सगाई, चूड़ाकर्म संस्कार, अन्नप्रासन, जन्मदिन, शादी की सालगिरह, दैवीय पूजा इत्यादि सार्वजनिक कार्यों में पूर्ण रुप से शराब बंदी रहेगी। जिस भी व्यक्ति या परिवार द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उसे 50000/00 (पचास हजार रुपए) अर्थ दंड/जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही यह भी कड़ा फैसला लिया गया कि शराब परोसने वाले परिवार या व्य​क्ति के यहां किसी भी कार्य में गांव के लोग किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं करेंगे। यानी कि उसका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। जिसकी पूरी जिम्मेदारी उस व्यक्ति/परिवार की होगी।

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