न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज (जूनियर डिविजन) थराली देवांश राठौर की अदालत ने सुनाया फैसला, पढ़ें पूरा मामला–
गोपेश्वर: आपसी विवाद में छोटे भाई पर हमला करने वाले अभियुक्त को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
नारायणबगड़ तहसील के छेकुड़ा(पलसारी) गांव निवासी निवासी हरीश लाल ने बीते 12 मई 2022 को पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें कहा गया कि आठ मई 2022 को वह अपने खेत में मकान निर्माण के लिए पत्थर व अन्य सामग्री एकत्रित कर रहा था।
इसी दौरान उसका बड़ा भाई बनारसी लाल वहां पहुंचा और मेरी रोड़ी, बजरी ले जाने लगा। इसको लेकर उनमें विवाद हुआ और बनारसी लाल ने उसके सिर पर पत्थर से हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से चोटिल हो गया। परिजन उसे नारायणबगड़ अस्पताल लेकर गए जहां उसका उपचार किया गया।
मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज (जूनियर डिविजन) थराली देवांश राठौर की अदालत में हुई। अदालत ने अभियुक्त बनारसी लाल को दोषी पाते हुए एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही अलग-अलग धाराओं में दो हजार का अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड जमा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


