राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड ने जारी की अधिसूचना, पढ़े कब होंगा गोपेश्वर में नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव–
गोपेश्वरः राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड देहरादून की अधिसूचना के क्रम में नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के रिक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों के उप निर्वाचन हेतु आर्दश आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(स्थानीय निकाय) वरूण चौधरी ने नगर पालिका परिषद् चमोली-गोपेश्वर के अध्यक्ष के रिक्त पद/स्थान पर एवं नगर पंचायत पोखरी के सदस्य 06-देवस्थान में उप निर्वाचन कराये जाने हेतु तात्कालिक प्रभाव से संबंधित नागर निकायों के सम्बन्धित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता मतगणना की समाप्ति तक प्रभावी करने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि गोपेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र लाल के आकस्मिक निधन के बाद यह सीट रिक्त हो गई थी। अब इस सीट के लिए 12 जून को मतदान और 14 जून को मतगणना और परिणाम घोषित होंगे।


