जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला, किशोरी के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को किया दोषमुक्त-- गोपेश्वर, 30 अगस्त 2025: जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिंध्याचल सिंह की अदालत ने नाबालिग को भगाने के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। अदालत ने पीड़िता के बयान व...
