न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सुनाया फैसला, 2020 में प्रकाश में आया था मामला-- गोपेश्वर, 07 मार्च 2025: न्यायिक मजिस्ट्रेट थराली देवांश राठौर की अदालत ने दूसरे की जगह पेपर देने के मामले में दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा और तीन-तीन हजार रुपये...
