विशेष सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत ने दिया चार साल तक कारावास की सजा का फैसला, बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया–
गोपेश्वर: विशेष सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत ने स्मैक तस्करी के अभियुक्त युवक को दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियुक्त को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, अर्थदंड जमा न करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला 19 अक्टूबर 2019 का है। 19 अक्टूबर की रात को चमोली कोतवाली पुलिस ने कोठियालसैंण के पास शुभम कुमार को आठ ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा था। एनडीपीएस एक्ट में पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया। जिसके बाद अदालत ने उसे जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत में हुई।
आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आठ गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान और सुबूतों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त शुभम कुमार को दोषी पाते हुए चार साल की सजा सुनाई। साथ ही अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को छह महिने के अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।