चमोली: अभद्रता और गालीगलौच करने पर नौ ग्रामीणाें को हुई जेल की सजा–

by | Aug 10, 2024 | चमोली, न्यायालय | 0 comments

न्यायिक मजिस्ट्रेट लवल कुमार की अदालत ने सुनाया फैसला, विधानसभा चुनाव के दौरान का है मामला, सुनवाई के बाद सभी को भेजा पुरसाड़ी कारागार–

गोपेश्वर। न्यायिक मजिस्ट्रेट लवल कुमार की अदालत ने विधानसभा चुनाव के दौरान उड़नदस्ता टीम के साथ अभद्रता व गालीगलौच व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में नौ ग्रामीणों को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 4200-4200 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर अति​रिक्त कारावास की सजा सुनाई है। मामला फरवरी 2022 का है।

उड़नदस्ता प्रभारी मजिस्ट्रेट धनीलाल शाह ने 14 फरवरी 2022 को गोपेश्वर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वे बदरीनाथ विधानसभा क्षेत्र के मंडल क्षेत्र में निरीक्षण कर अपनी टीम के साथ देर शाम को वापस लौट रहे थे, इसी दौरान गंगोलगांव के पास सड़क पर करीब 15-20 लोग एकत्रित थे,

उन्हें एकत्रित होने का कारण पूछा और तलाशी लेने के लिए कहा तो हरीश रावत नाम के व्य​क्ति जिसके पास एक बैग था वह भागने लगा, अन्य लोगों ने उनके वाहन को घेर लिया और धक्का मुक्की करते हुए गाली गलौच करने लगे। उन्होंने गंगोलगांव से अन्य लोगों को भी बुला लिया। मौके पर 70-75 लोग एकत्रित हो गए और उनको घेर कर जान से मारने की धमकी देने लगे। तभी एक व्यक्ति ने उनकी गाड़ी की बोनट पर 50-50 के नोट फेंक दिए। वे किसी तरह वाहन के अंदर बैठ गए।

उनके द्वारा फोन कर उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया। जिसके बाद मौके पर अधिकारी और पुलिस पहुंची। जिन्होंने उनको भीड़ से निकाला। बाद में नोट गिने तो 50-50 के 100 नोट थे। मामले में हरीश रावत सहित नौ लोगों को आरोपी बनाया गया।

मामले की सुनवाई करने हुए सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट गोपेश्वर लवल कुमार की अदालत ने अभियुक्त हरीश रावत, बृजेश उर्फ बृजमोहन, जगदंबा पुरी, मनोज, सचिन राज, मुकेश राणा, प्रवीन कुमार, अरुण बिष्ट और सोनू को अलग-अलग धाराओं का दोषी पाते हुए एक-एक साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।

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