चमोली: छेड़छाड़ और अश्लील फोटो वायरल करने पर अ​भियुक्त को तीन साल की सजा–

by | Nov 10, 2024 | चमोली, न्यायालय | 0 comments

नाबालिग पीड़िता की इंस्टाग्राम पर यूपी के तनवीर से हुई थी दोस्ती, विशेष सत्र न्यायाधीश की आदलत ने सुनाई सजा–

गोपेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश बिंध्याचल सिंह की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने और अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने के आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख 10 हजार रुपये का अर्थ दंड भी वसूला है। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

कर्णप्रयाग थाने में नाबालिग पीड़िता ने तहरीर दी। जिसमें कहा कि 2020 में इंस्टाग्राम के जरिए उसकी दोस्ती तनवीर चौधरी निवासी गली नंबर 39, सदरपुर कालोनी, सेक्टर-45, नोएडा गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश से हुई। दोनों ने आपस में फोटो और वीडियो शेयर किए। उसके बाद अभियुक्त तनवीर ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने अभियुक्त को 60 हजार रुपये भी दिए। अभियुक्त जनवरी 2021 में कर्णप्रयाग आया, वह उससे मिलने के लिए पंचपुलिया रोड पर गई और फोटो व वीडियो डिलीट करने को कहा, लेकिन आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी, जह वह चिल्लाने लगी तो वह भाग गया। उसने धमकी दी कि वह उसके फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर भेज देगा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश बिंध्याचल सिंह की अदालत में हुई। अदालत ने अलग-अलग धाराओं में दोषी पाते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा और एक लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड में से 80 हजार बतौर प्रतिकर पीड़िता को देने और राज्य को 50 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के तौर पर देने के आदेश दिए।

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