जिला न्यायालय ने तीन डाकघर खातों सहित चार खातों में जमा धनराशि और ब्याज प्राप्त करने की दी अनुमति–
गोपेश्वर। जिला न्यायालय चमोली ने डाकघरों में जमा 28 लाख एक हजार 690 रुपये की धनराशि और उस पर देय ब्याज प्राप्त करने के लिए विपिन चंद्र के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने के आदेश दिए हैं। जिला न्यायाधीश बिंध्याचल सिंह की अदालत ने बुधवार को मामले में यह निर्णय सुनाया।
मामले के अनुसार, ज्योतिर्मठ तहसील के गुलाबकोटी निवासी विपिन चंद्र के पिता शंभू प्रसाद भारतीय डाक विभाग में कार्यरत थे। उनके नाम पर पीपलकोटी और ज्योतिर्मठ के डाकघरों में चार खातों में कुल 28,01,690 रुपये जमा थे। शंभू प्रसाद ने अपनी पत्नी शशि देवी को खातों में नामिनी बनाया था, लेकिन उनकी मृत्यु 17 मार्च 2023 को हो गई। इसके बाद शंभू प्रसाद ने किसी अन्य को नामिनी नहीं बनाया। शंभू प्रसाद की मृत्यु 25 नवंबर 2025 को हो गई थी।
डाकघर से धनराशि प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मांगे जाने पर विपिन चंद्र ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उनके दोनों भाइयों ने भी मामले में कोई आपत्ति नहीं जताई। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर विपिन चंद्र के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया। साथ ही निर्देश दिया कि भविष्य में धनराशि को लेकर कोई विवाद होने पर वह पूरी रकम न्यायालय में जमा करेंगे।

