चचेरी बहन से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास–

by | Jul 1, 2022 | चमोली, न्यायालय | 0 comments

दो लाख पांंच हजार अर्थदंड भी वसूलने के दिए न्यायालय ने आदेश– 

गोपेश्वरः जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत ने अपनी ताऊ की लड़की (चचेरी बहन) के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख पांंच हजार रुपये अर्थदंड वसूलने के आदेश भी दिए हैं। अर्थदंड जमा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की धनराशि में से एक लाख पांच हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने के आदेश भी दिए हैं।

मामला 20 सितंबर 2018 का है। पीड़िता के पिता ने कोतवाली चमोली में अपने बड़े भाई के बेटे पर उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म की लिखित तहरीर दी। जिस पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू की। विशेष लोक अभियोजक, पोक्सो/वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पंत ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह न्यायालय में पेश किए गए। जिला एवं विशेष सत्र न्यायालय ने अभियोजन के तथ्यों को सही पाते हुए अभियुक्त को दोषी पाया। जिसके बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

न्यायालय ने अपने निर्णय में पीड़िता के पुर्नस्थापना के लिए उसे प्रतिकर की धनराशि शीघ्र दिए जाने और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली के सचिव को इस संबंध में यथाशीघ्र प्रतिकर की धनराशि दिलाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं।

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