चरस की अवैध तस्करी पर चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई–

by | Aug 6, 2022 | कार्रवाई, न्यायालय, रूद्रप्रयाग | 0 comments

दस हजार अर्थदंड भी लगाया, चेकिंग की दौरान बरामद की गई थी चरस, इसी वर्ष जनवरी माह का है मामला–

रुद्रप्रयागः शनिवार को विशेष न्यायाधीश श्रीकांत पांडेय की अदालत ने चरस की अवैध तस्करी के मामले में दोषी पाते हुए एक व्यक्ति को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड वसूलने के भी आदेश दिए हैं। मामला इसी वर्ष 22 जनवरी का है। ऊखीमठ ब्लॉक के रांसी-गौंडार क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान दिनेश भट्ट के पास से 436 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई थी। मामले में तत्काल आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जिला कारागार भेजा गया।

पुलिस की विवेचना के बाद न्यायालय में सुनवाई हुई, दोनों पक्षों के गवाहों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश श्रीकांत पांडेय की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। मामले में सरकार की तरफ से शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुदर्शन चौधरी व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष नेगी ने पैरवी की। 

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