चमोलीः  चेक बाउंस में दुकानदार को एक साल की सजा–

by | Mar 15, 2023 | चमोली, न्यायालय | 0 comments


न्यायिक मजिस्ट्रेट जैनब की अदालत ने सुनाया फैसला– 

गोपेश्वर। न्यायिक मजिस्ट्रेट जैनब की अदालत ने बुधवार को उधारी की रकम चुकाने के लिए दिए चेक के बाउंस होने के मामले में आरोपी व्यवसायी को एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थ दंड की सजा भी सुनाई है।

अधिवक्ता दिलवर सिंह फरस्वाण ने बताया कि गोपेश्वर के मंदिर मार्ग पर अपना व्यवसाय चलाने वाले राजीव विश्नोई ने व्यवसायी सुरेंद्र सिंह ठाकुर से छह लाख रुपये उधार लिए थे। जिसे लौटाने के लिए राजीव ने सुरेंद्र सिंह ठाकुर को 20 नवंबर 2020 को एक चेक दिया।

लेकिन वह बाउंस हो गया। जिसके बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। बुधवार को मामले में सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट जैनब ने राजीव विश्नोई को चेक बाउंस का दोषी पाते हुए एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही छह लाख 30 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। जिसमें से छह लाख 25 हजार रुपये सुरेंद्र सिंह ठाकुर को दिए जाएंगे।

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