बारात लेकर लौट रहा वाहन हो गया था दुर्घटनाग्रस्त, दो लोगों की हुई थी मौत और कई बराती हुए थे घायल–
गोपेश्वर (चमोली): न्यायिक मजिस्ट्रेट जोशीमठ विशाल वशिष्ठ की अदालत ने वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में वाहन चालक को लापरवाही से वाहन चलाने का दोषी पाया है। अदालत ने चालक को दो साल के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही 5500 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
मामला 28 फरवरी 2023 का है। जोशीमठ क्षेत्र के अंतर्गत कानाकोठ, जोशीमठ गांव की बरात किमाणा गांव से लौट रही थी। देर शाम को एक बोलेरो खाई में गिर गया था, जिसमें बारह सवारियां थीं। इस दुर्घटना में एक महिला समेत दो लोगों की मौत जोशीमठ अस्पताल में हुई थी। भलागांव निवासी मृतक महिला संगीता देवी के पिता महावीर सिंह बिष्ट ने जोशीमठ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसकी सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट जोशीमठ विशाल वशिष्ठ की अदालत में हुई। अदालत ने दुर्घटना के आरोपी चालक जितेंद्र निवासी ग्राम चांई जिला चमोली को धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाने) और 304ए (लापरवाही से वाहन चलाकर मौत का कारण बनने) में दोषी पाया गया। जिसमें अदालत ने अभियुक्त जितेंद्र को दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई और 5500 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया। अर्थ दंड जमा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।