राज्य सरकार ने जारी किया ये शासनादेश, पढें शासनादेश क्या है–
— कोरोना काल में अपनों को खो चुके अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है।
सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु उनके जन्म के 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा असमंजस अनाथ बच्चों की जाति को लेकर था। आदेश में उल्लेख था कि वह अनाथ बच्चे, जिस श्रेणी के होंगे, उसी में उन्हें पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।
लेकिन अब शासन ने स्पष्ट कर दिया कि अनाथ आश्रमों में रह रहे जिन बच्चों की जाति का पता नहीं चलेगा, उन्हें अनारक्षित वर्ग में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जिन बच्चों की जाति का पता होगा, उन्हें उनकी श्रेणी जैसे एससी, एसटी, ओबीसी आदि में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। शासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के पदों पर कोई नहीं आता तो उन पदों को संबंधित श्रेणी में सम्मलित करते हुए भर दिया जाएगा। सरकार के इस आदेश से कई अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद जगी है।