जोशीमठ आपदा की पुनर्वास नीति को तीन भाग में किया विभाजित, पढ़ें क्या-क्या हुए फैसले–
देहरादूनः बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में जोशीमठ आपदा के लिए पुनर्वास नीति को तीन भाग में बांटा गया है। भूमि व मकान की दरें, विकल्प और कटऑफ डेट। व्यावसायिक भवनों को लेकर पांच स्लैब बनाये गए हैं। उसी हिसाब से सरकार मुआवजा देगी। भूमि के मुआवजे की दर अगली कैबिनेट में आएगी।
निर्णय लिया गया कि यदि जमनी और भवन दोनों भू-धंसाव से प्रभावित हुए हैं तो पूरा मुआवजा दिया जाएगा। भूमि का मुआवजा लेने के साथ ही 75 वर्ग मीटर जमीन ले सकते हैं। अगर इससे ज्यादा जमीन है तो शेष भूमि का मुआवजा दिया जाएगा। यदि प्रभावित चाहेंगे तो सरकार घर बनाकर देगी।
इसी प्रकार दुकान मालिक को 15 वर्ग मीटर के हिसाब से पैसा दिया जाएगा और किरायेदार को दो लाख और दुकान के लिए जमीन दी जाएगी। पट्टेदार या अपनी जमीन न होने वालों को अपने बिजली और पानी के बिल देने होंगे। फैसला लिया गया कि ईंट के बने आवास के लिए 31000 प्रति वर्ग मीटर, आरसीसी के लिए 36000 प्रति वर्ग मीटर, कॉमर्शियल के लिए ईंट के भवन के लिए 39000 और आरसीसी के लिए 40000 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा।