जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, महिला गरीब होने पर पैरवी के लिए नियुक्त हुई न्यायमित्र–
गोपेश्वर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में पति की हत्या में जेल की सजा काट रही संगीता देवी को दोषमुक्त कर दिया। साथ ही जिला कारागार पुरसाड़ी को शीघ्र संगीता देवी की रिहाई के आदेश दिए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता व न्यायमित्र रैजा चौधरी ने बताया कि थाना जोशीमठ में एक व्यक्ति ने सूचना दी कि 29 जनवरी 2021 की रात्रि को उसने अपने पड़ोस में शोर शराबे की आवाज सुनीं। जब वह मौके पर पहुंचा तो उसने एक व्यक्ति को अचेत अवस्था में जमीन पर पड़े देखा। जिसका नाम लालू था। उसके सिर से खून बह रहा था। वहीं समीप एक पत्थर भी पड़ा हुआ था।
उसने तत्काल इसकी सूचना थाना पुलिस को दी। लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त लालू ने दम तोड़ दिया था। जिस पर थाना पुलिस ने मृतक की पत्नी संगीता देवी, ग्राम पलासी, अरेरिया, थाना नरपतगंज, अरेरिया, बिहार, हाल निवास जोशीमठ के विरुद्ध धारा 302 में हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की विवेचना के बाद मामला जिला न्यायालय में पहुंचा।
हत्यारोपी एक गरीब महिला होने के कारण न्यायालय के आदेश पर उसकी पैरवी न्यायमित्र रैजा चौधरी की ओर से की गई। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए संगीता देवी को दोषमुक्त कर दिया।