चमोली: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी चचेरे भाई को 20 वर्ष का कठोर कारावास–

चमोली: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी चचेरे भाई को 20 वर्ष का कठोर कारावास–

चमोली जिला न्यायालय में विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला, पीड़िता को तीन लाख प्रतिकर देने के आदेश-- गोपेश्वर, 29 मई 2026: एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश ने आरोपी चचेरे भाई को 20 वर्ष के कठोर कारावास की...

चमोली: जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी की जमानत याचिका की खारिज–

चमोली: जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी की जमानत याचिका की खारिज–

न्यायालय को है अंदेशा जमानत मिलने पर आरोपी गवाहों को कर सकता है प्रभावित-- गोपेश्वर, 05 नवंबर 2024: जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिंध्याचल सिंह की अदालत ने बदरीनाथ धाम में एक आश्रम में अपने साथी की हत्या के आरोपी बाबा मलरेडी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि पिछले...

चमोली: न्यायालय में पहुंचा गांव, 32 लोगों ने जिला न्यायालय में किया आत्मसमर्पण, जमानत मंजूर–

चमोली: न्यायालय में पहुंचा गांव, 32 लोगों ने जिला न्यायालय में किया आत्मसमर्पण, जमानत मंजूर–

जुलाई माह का है मामला, न्यायालय ने 20 और 25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधक पत्र व इसी समान राशि के दो-दो जमानती दाखिल करने पर किया रिहा-- गोपेश्वर, 16 अक्टूबर 2024: विशेष सत्र न्यायाधीश बिंध्याचल सिंह की अदालत में ढोल बजाने को लेकर उपजे विवाद के मामले में गांव के 32...

चमोली: नाबालिग से दुष्कर्म के बाद अश्लील वीडियो किया वायरल, आरोपी हुआ गिरफ्तार–

चमोली: नाबालिग से दुष्कर्म के बाद अश्लील वीडियो किया वायरल, आरोपी हुआ गिरफ्तार–

विशेष सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल-- गोपेश्वर: विशेष सत्र न्यायाधीश बिंध्याचल सिंह की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोपी युवक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पुरसाड़ी जेल भेज दिया है। मामला...

चमोली: नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी को न्यायालय ने किया बरी, पीड़िता को प्रतिकर देने के आदेश–

चमोली: नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी को न्यायालय ने किया बरी, पीड़िता को प्रतिकर देने के आदेश–

विशेष सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला, नाबालिग से दुष्कर्म का है मामला-- गोपेश्वर। अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिया कि पीड़िता को दो लाख रुपये प्रतिकर के रूप में दिया जाए।...

हाईकोर्ट नैनीताल ने सरकार से पूछा, किस आधार पर तय किया राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण–

हाईकोर्ट नैनीताल ने सरकार से पूछा, किस आधार पर तय किया राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण–

जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से छह हफ्ते में जवाब तलब किया, हाईकोर्ट ने तत्काल एक्ट पर रोक लगाने से किया इनकार-- नैनीताल: हाईकोर्ट नैनीताल ने राज्य सरकार से राज्य आंदोलनकारियों के लिए तय किए गए दस प्रतिशत क्षैतिक आरक्षण पर जवाब मांगा है। जनहित याचिका पर सुनवाई...

चमोली: ट्रैक्टर व हॉटमिक्स मशीन चोरी के अभियुक्तों को एक साल की सजा–

चमोली: ट्रैक्टर व हॉटमिक्स मशीन चोरी के अभियुक्तों को एक साल की सजा–

ट्रैक्टर व हॉटमिक्स मशीन चोरी के अभियुक्तों को एक साल की सजा, पिछले साल मई माह में अलग-अलग जगह से चोरी हुए थे ट्रैक्टर व मशीन-- गोपेश्वर: न्यायिक मजिस्ट्रेट पल्लवी गुप्ता की अदालत ने ट्रैक्टर व हॉटमिक्स मशीन चोरी के मामले में दो अभियुक्तों को एक साल की सजा सुनाई है।...

चमोली: 20 लाख रुपये के चेक बाउंस के मामले में अ​भियुक्त दोषमुक्त–

चमोली: 20 लाख रुपये के चेक बाउंस के मामले में अ​भियुक्त दोषमुक्त–

न्यायिक मजिस्ट्रेट पल्लवी गुप्ता की अदालत ने सुनाया फैसला, पढ़ें क्या है मामला-- गोपेश्वर: न्यायिक मजिस्ट्रेट पल्लवी गुप्ता की अदालत ने 20 लाख के चेक बाउंस के मामले में अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया। मामले में अ​भियुक्त की ओर से साक्ष्य का अभाव रहा। गोपेश्वर, पुराना...

चमोली: अभद्रता और गालीगलौच करने पर नौ ग्रामीणाें को हुई जेल की सजा–

चमोली: अभद्रता और गालीगलौच करने पर नौ ग्रामीणाें को हुई जेल की सजा–

न्यायिक मजिस्ट्रेट लवल कुमार की अदालत ने सुनाया फैसला, विधानसभा चुनाव के दौरान का है मामला, सुनवाई के बाद सभी को भेजा पुरसाड़ी कारागार-- गोपेश्वर। न्यायिक मजिस्ट्रेट लवल कुमार की अदालत ने विधानसभा चुनाव के दौरान उड़नदस्ता टीम के साथ अभद्रता व गालीगलौच व जान से मारने...

चमोली: 778 ग्राम अवैध चरस तस्करी के आरोप में अभियुक्त को चार साल की कठोर सजा मिली–

चमोली: 778 ग्राम अवैध चरस तस्करी के आरोप में अभियुक्त को चार साल की कठोर सजा मिली–

विशेष जिला सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत ने सुनाई सजा, बीस हजार रुपया का अर्थदंड भी वसूला-- गोपेश्वर: अदालत ने 778 ग्राम अवैध चरस के साथ पकड़े गए अ​भियुक्त को चार साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही अ​भियुक्त पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया...

error: Content is protected !!