सीईओ का फरमान, बिना अनुमति मुख्यालय पहुंचे तो होगी कार्रवाई–
गोपेश्वर, 16 मई 2026: चमोली जिले में अब शिक्षक विद्यालय समय के दौरान बिना अनुमति मुख्यालय या शिक्षा कार्यालयों के चक्कर नहीं लगा सकेंगे। मुख्य शिक्षा अधिकारी आकाश सारस्वत ने इसे लेकर सख्त निर्देश जारी करते हुए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। चेतावनी दी गई है कि यदि कोई शिक्षक बिना अनुमति विद्यालय समय में मुख्यालय या कार्यालय में पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सीईओ की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि कई शिक्षक बिना प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक की अनुमति के मुख्यालय और विकासखंड कार्यालय पहुंच रहे हैं। इससे विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है और अनुशासन व्यवस्था भी बिगड़ रही है। विभाग का मानना है कि शिक्षकों की अनावश्यक आवाजाही से कार्यालयी कार्यों में भी बाधा उत्पन्न हो रही है, वहीं सोशल मीडिया पर विभाग की छवि भी प्रभावित हो रही है।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक-शिक्षिकाएं प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों को विद्यालय संचालन व शैक्षणिक गतिविधियों में अपेक्षित सहयोग नहीं दे रहे हैं, जिससे व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं।
मुख्य शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि कोई भी शिक्षक-शिक्षिका विद्यालय समयावधि में बिना अनुमति किसी भी मुख्यालय या कार्यालय में नहीं जाएंगे। साथ ही बीईओ को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई शिक्षक विद्यालयी कार्यों में सहयोग नहीं करता है तो उसकी सूचना तत्काल कार्यालय को भेजी जाए। सभी विद्यालयों को आदेशों से अवगत कराने और अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

