न्यायिक मजिस्ट्रेट चमोली हिना कौसर की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी दिलवर सिंह कुंवर को किया दोषमुक्त–
गोपेश्वर, 24 अगस्त 2026: न्यायिक मजिस्ट्रेट चमोली हिना कौसर की अदालत ने शराब की दुकान में घुसकर कर्मचारियों से मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी दिलबर सिंह कुंवर को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।
मामला नंदानगर घाट थाना क्षेत्र की अंग्रेजी शराब की दुकान से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार 16 अगस्त 2025 की शाम करीब 7:45 बजे आरोपी शराब के नशे में दुकान पर पहुंचा और मुफ्त में शराब मांगने लगा। मना करने पर दुकान के अंदर घुसकर सेल्समैनों से गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। मामले में आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे और उनके बयानों से अभियोजन की कहानी संदेह से परे साबित नहीं हुई। पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

